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पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट में संशोधन की मांग

संस, पिंजौर : जिला पचंकूला में न्यू पजाब कैपिटल पैरीफेरी कंट्रोल एक्ट 1952 की अधिसूचना 2011 संशोध

By Edited By: Published: Mon, 02 Mar 2015 09:02 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2015 09:02 PM (IST)
पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट में संशोधन की मांग

संस, पिंजौर : जिला पचंकूला में न्यू पजाब कैपिटल पैरीफेरी कंट्रोल एक्ट 1952 की अधिसूचना 2011 संशोधन क्लाज ई अधिनियम 15 को रद करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर से शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बसंल ने माग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव नगरग्राम योजना विभाग ने जिला पचंकूला के नगर परिषदपचंकूला, नगरपालिका कालका व पिंजौर सीमा क्षेत्र को 29 दिसबंर 2011 को पजाब न्यू कैपिटल पैरा फेरी कन्ट्रोल एक्ट 1952 की अधिसूचना 2011 संशोधन क्लाज ई अधिनियम 15 जारी करके जिला पचंकूला के नगर परिषद पचंकूला, नगरपालिका कालका व पिंजौर सीमा क्षेत्र को पजाब न्यू कैपिटल पैरा फेरी एक्ट कन्ट्रोल 1952 में मुक्त कर दिया जबकि हरियाणा सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने 17 मार्च 2010 को अधिसूचना जारी करके नगर परिषद पचंकूला, नगरपालिका कालका व पिंजौर के साथ पिंजौर ब्लाक की 27 ग्राम पचायतों, बरवाला ब्लाक की 15 ग्राम पचायतों के क्षेत्र को जोड़कर नगर निगम का गठन कर दिया। 42 ग्राम पचायतो के क्षेत्र में अब भी पजाब न्यू कैपिटल पैरा फेरी कन्ट्रोल एक्ट 1952 लागू है। जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग मकानों का निमार्ण नही कर सकते। यदि अपनी जरूरत के मुताबिक निमार्ण करते है तो जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी इन निमार्णो को अवैध बताकर तोड़ देते हैं, जबकि 42 ग्राम पचायतो को भंग करके नगर निगम के वार्ड बना दिए गए हैं।

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बसंल ने कहा कि निगम द्वारा इन जगहो पर नक्शे भी पास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने इस समस्या का जल्द समाधान करवाने के लिए मुख्यमंत्री से माग की।


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