हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, पंचकूला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने मंगलवा
जागरण संवाददाता, पंचकूला
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास सजा सुनाई है। सेक्टर 17 में रहने वाले दीपू की हत्या के मामले में गोविंदा, सूरज और रिंकू को दोषी ठहराया गया है। 18 अक्टूबर 2013 को दीपू व पवन का एक महिला एवं उसके रिश्तेदार गोविंदा, उसके दोस्त सूरज व रिंकू से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। लड़ाई में महिला के अलावा गोविंदा और उसके दोस्तों सूरज और रिंकू ने दीपू एवं पवन की जबरदस्त पिटाई कर दी। इस दौरान गोविंदा ने दीपू के पेट में चाकू घोंपा और पवन को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद हमलावर मौके से भाग गए।
पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया और दोनों पीड़ितों को जनरल अस्पताल सेक्टर 6 ले जाया गया। इसके बाद उन्हे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ में भेजा गया, जहा से पवन बच गया जबकि दीपू की 20 अक्टूबर को मौत हो गई। परीक्षण के बाद अदालत ने 3 लोगों दोषी करार आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें 5000 रुपये प्रत्येक का जुर्माना लगाया।