अधिकारी व कर्मी आचार संहिता का सख्ती से पालन करें
-दोषी होने पर सजा, जुर्माना या दोनों एक साथ देने का है प्रावधान
जागरण संवाददाता, पंचकूला : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने जिला के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव आदर्श संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव की तिथिया घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और कोई भी अधिकारी व कर्मचारी ऐसा कोई भी कार्य न करे, जिससे उसके राजनैतिक मंशा जाहिर होती हो।
उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी न केवल पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह निष्पक्ष रहे, बल्कि उनकी निष्पक्षता नजर भी आनी चाहिए। निष्पक्ष और शातिपूर्वक चुनाव करवाने में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी राजनैतिक आधार पर इस प्रक्रिया में पक्षपात करता पाया जाता है तो उसे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी अधिकारी व कर्मचारी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार से दूर रहे और पूरी तरह निष्पक्षता बनाये रखें। यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी किसी पार्टी अथवा उम्मीदवार का चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेन्ट या काउटिग एजेंट पाया जाता है तो उसके लिए सजा अथवा जुर्माना या दोनों सजाए एक साथ देना का प्रावधान है। अधिकारी व कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी के पक्ष के प्रचार और किसी भी तरह का सहयोग देने से परहेज करे। यदि कोई अधिकारी पद का प्रभाव दिखाता है तो उसे भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।