बाल विवाह समाज में कलंक : रमेश
जागरण संवाददाता, नारनौल : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक यादव
जागरण संवाददाता, नारनौल : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक यादव के मार्गदर्शन में शुक्रवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाछौद में 'बाल विवाह एक अभिशाप' विषय पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
अधिवक्ता रमेश कुमार ने कहा कि विवाह के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु में शादी करना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह विवाह हमारे समाज में कलंक है इसे हम सबको मिलकर इसे रोकना चाहिए। बाल विवाह करने से शारीरिक व मानसिक रूप से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
इस अवसर पर कानूनी स्वयं सेवक संजय कुमार व प्रियंका ने शिविर में उपस्थित लोगों को बाल विवाह ने करने के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता करवाई गई जिसमें प्रथम स्थान पर नीरू द्वितीय स्थान पर जसबीर व तृतीय स्थान पर गौरव रहे। इस अवसर पर नरेंद्र कुमार, मनीराम, बाबुलाल, परमेश्वरी, विजेंद्र,वर्षा यादव एवं विद्यालय का स्टाफ उपस्थित था।