नपा प्रधान के चुनाव में विधायक व सांसद की वोट पर उच्च न्यायालय ने मांगा सरकार से जवाब
संवाद सहयोगी, लाडवा : नगर पालिका प्रधान व उपप्रधान के चुनाव में सांसद व हलके के विधायक की वोट को लेक
संवाद सहयोगी, लाडवा : नगर पालिका प्रधान व उपप्रधान के चुनाव में सांसद व हलके के विधायक की वोट को लेकर उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। लाडवा के वार्ड 12 के पार्षद सुमित बंसल उर्फ शालू व लाडवा नगर पालिका के पूर्व प्रधान मनदीप ¨सह की तरफ से अधिवक्ता र¨वद्र बांगड़ द्वारा 30 जून 2016 को याचिका सीडबल्यूपी 12880 डाली थी। जिसको उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई की और नोटिस जारी कर प्रदेश सरकार को इस बारे जवाब देने को कहा है।
पार्षद सुमित बंसल उर्फ शालू व मनदीप ¨सह की ओर से उच्च न्यायालय में डाली याचिका के बारे में अधिवक्ता र¨वद्र बांगड़ ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आने वाली लाडवा नगर पालिका में प्रधान व उपप्रधान पद के लिए 4 जुलाई को चुनाव है। विधायक व सांसद नगर पालिका में चुने गए सदस्य नहीं, बल्कि सरकार द्वारा मनोनित सदस्य हैं और किसी भी मनोनित सदस्य को बैठकों में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन प्रधान और उपप्रधान के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता।
ऐसे में क्या सांसद व विधायक को 4 जुलाई को लाडवा नगर पालिका के प्रधान व उपप्रधान के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। इस पर उच्च न्यायालय ने सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला उपायुक्त एवं चुनाव अधिकारी नगर पालिका लाडवा, अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र व लाडवा नगर पालिका सचिव को नोटिस जारी कर इस संबंध में एक जुलाई को जवाब देने को कहा है। लाडवा नगर पालिका में 4 जुलाई को प्रधान और उपप्रधान के चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। फिलहाल चाहे याचिकाकर्ता ने लाडवा नगर पालिका प्रधान व उपप्रधान के चुनाव को लेकर यह याचिका डाली है, लेकिन यह बात तय है कि उच्च न्यायालय में डाली गई इस याचिका पर न्यायालय जो भी फैसला देता है, उसका सीधा असर प्रदेश भर की नगर पालिका, नगर परिषदों के प्रधान और उपप्रधान के चुनाव पर पड़ेगा।