कार मे लिफ्ट देकर लूटने के दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला न्यायधीश राकेश कुमार की अदालत ने कार में लिफ्
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :
अतिरिक्त जिला न्यायधीश राकेश कुमार की अदालत ने कार में लिफ्ट देकर लूटने के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
जिला उप न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 16 अक्टूबर 2016 को सेक्टर-3 निवासी सतनाम ¨सह ने थाना लाडवा में शिकायत दी थी कि वह चंडीगढ़ में नौकरी करता है। हर रोज की तरह वह 15 अक्टूबर 2016 की रात को करीब 11 बजे पिपली बस स्टैंड पर उतरा। उसने उमरी चौक जाने के लिए एक कार से लिफ्ट मांगी। कार सवार दोनों लड़के उसे उमरी चौक की बजाय लाडवा ले गए और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसका पर्स, मोबाइल, घड़ी व 3500 रुपये छीन लिए और उसे छोड़कर भाग गए। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की और 18 अक्टूबर 2016 को सहायक उप निरीक्षक रामचंद्र द्वारा आरोपी धनौरा जाटान निवासी गौरव पुत्र सोमनाथ व हाकम ¨सह पुत्र बलबीर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर छीने गए 800 रुपये व वारदात में प्रयोग की गई कार बरामद की गई बाकी सामान आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से फेंक दिया था। मामला राकेश कुमार अतिरिक्त जिला न्यायधीश की अदालत में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।