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इलाज को पीएफ से निकाली धनराशि नहीं करनी होगी रिफंड

गगन तलवार, करनाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। अब वे बिना कि

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 May 2017 03:00 AM (IST)Updated: Sat, 20 May 2017 03:00 AM (IST)
इलाज को पीएफ से निकाली धनराशि नहीं करनी होगी रिफंड
इलाज को पीएफ से निकाली धनराशि नहीं करनी होगी रिफंड

गगन तलवार, करनाल

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। अब वे बिना किसी झंझट के अपने ईपीएफ खाते से बीमारी के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए अब उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं है। अब अंशधारक एकीकृत फॉर्म का उपयोग कर व स्व-घोषणा के जरिए ईपीएफ खाते से कोष निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसा निकालने को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत को समाप्त करने और प्रोफार्मा में बदलाव के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन किया है। जिसके तहत बीमारी के इलाज के अलावा शारीरिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में उपकरण खरीदने को लेकर भी पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि खाते से धन निकालने के बाद इन्हें रिफंड करने की भी जरूरत नहीं होगी। करनाल स्थित क्षेत्रिय कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि के करीब 14 लाख खाते हैं। इनमें आठ जिलों के कुल 2 लाख 31 हजार सक्रिय खाते हैं। जो इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं।

उपबंध 68जे का उपयोग कर निकाल सकते हैं पैसा

योजना के नियमों के अनुसार अंशधारक ईपीएफ योजना के उपबंध 68-जे का उपयोग कर अपने और अपने आश्रित की बीमारी के इलाज के लिये धन निकाल सकते हैं। वहीं शारीरिक रूप से अपंग सदस्य उपबंध 68-एन के तहत जरूरी उपकरण खरीदने के लिये पैसा निकाल सकते हैं। पहले इसके लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र या ईपीएफओ द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता थी। जिसमें अब संशोधन के बाद किसी भी प्रकार के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बीमारी के इलाज के लिए पहले नियोक्ता या कर्मचारी को प्रमाण पत्र देना होता था। कि उसे व उस पर आश्रित व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा योजना और उसके लाभ के दायरे में नहीं आता। इसके अलावा डॉक्टर से भी प्रमाणपत्र लेकर देना होता था। योजना में संशोधन के बाद अब किसी भी तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।

इस स्थिति में निकलवा सकेंगे एडवांस

गंभीर बीमारियों और अस्पातल में भर्ती होने की स्थिति में ईपीएफ के सदस्य अपने पीएफ खाते से एडवांस में भी राशि निकलवा सकते हैं। नियमों के अनुसार इसमें बीमारी एक माह या अधिक समय चल जाए या फिर ऑपरेशन की स्थिति हो। इस प्रावधान में टीबी, लकवा, कैंसर, कुष्ठ रोग व दिल के रोग जैसी गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया।

फोटो--- 17 नंबर है।

वर्जन

ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन किया है। बीमारी के इलाज व शारीरिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में उपकरण खरीदने के लिए ईपीएफ के सदस्य अपने पीएफ खाते से पैसा निकलवा सकते हैं। इसमें खाते से निकाली गई राशि सदस्य को रिफंड भी नहीं करनी होगी।

- रवि कांत, क्षेत्रिय आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि।


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