डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लें विद्यार्थी : एसडीएम
संवाद सहयोगी, असंध : प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम
संवाद सहयोगी, असंध : प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उदेश्य से लागू की गई। योजना डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति में संशोधन किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को अंकों के प्रतिशत में 5 से 10 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।
एसडीएम डा. सुशील मलिक ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतू पात्रता की शर्तों में विद्यार्थी का हरियाणा का मूल निवासी होने के साथ-साथ अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को यह छात्रवृतियां मैट्रिक कक्षा, 12वीं कक्षा तथा स्नातक कक्षाओं में सभी संकायों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएंगी। यह छात्रवृत्तियां सभी सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं एवं विश्व विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। यह योजना मैरिट पर आधारित है, इसलिए जो विद्यार्थी इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, वे छात्र भी छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे, परंतु मैरिट पर आधारित किसी अन्य स्कीम के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र नही होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उन्हें ही छात्रवृत्ति मिल सकेगी।