बैंक से 100 करोड़ की धोखाधड़ी, फर्म और तीन निदेशक बनाए गए आरोपित, CBI ने दर्ज किया केस
तथ्यों में हेरफेर कर करनाल में SBI की वाणिज्यिक शाखा से कर्ज की सुविधा हासिल की गई और फर्म ने शेयर पूंजी के लिए कर्ज की रकम को दूसरी जगह लगाया।
जेएनएन, करनाल। स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) के साथ 173 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता बैंक शाखा के साथ आरोपित फर्म भी करनाल की बताई जा रही है। लगाए आरोपों के चलते CBI ने करनाल स्थित आरोपित कंपनी व इसके तीन निदेशकों के खिलाफ करीब 100 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज किया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इस मामले की पुष्टि करने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है।
CBI के प्रवक्ता ने इस बाबत बयान जारी किया है। इसमें निजी फर्म के निदेशक श्याम लाल, प्रवीण कुमार और सुरेश कुमार को आरोपित बताया गया है। आरोप है कि तथ्यों में हेरफेर कर करनाल में SBI की वाणिज्यिक शाखा से कर्ज की सुविधा हासिल की गई और फर्म ने शेयर पूंजी के लिए कर्ज की रकम को दूसरी जगह लगाया। खरीद और बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया और रकम को दूसरी जगह कर्ज की रकम को लगाने को जायज ठहराने के लिए शेयर का अवमूल्यन दिखाया।
आरोप है कि फर्म कथित तौर पर कर्ज अदायगी में विफल रही, जिससे बैंक को करीब 100.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उधर, SBI बैंक की मुख्य शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक प्रेम सेतिया से संपर्क नहीं हो सका। जबकि इससे पहले सामने आए धोखाधड़ी के मामले में उन्होंने स्पष्ट किया था कि ऐसे मामलों की पूरी कार्रवाई बैंक की चंडीगढ़ स्थित संबंधित शाखा देखती है। आरोपित फर्म से भी इस संबंध में कोई संपर्क नहीं हो पाया है। शहर सिविल लाइन एसएचओ संजीव कुमार ने फिलहाल CBI द्वारा किसी प्रकार की जांच के लिए पहुंचने की जानकारी से इंकार किया है।
173 करोड़ की धोखाधड़ी का इसी माह सामने आ चुका मामला
इसी माह की शुरुआत में ही दिल्ली की एक निजी कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की करनाल शाखा से 173 करोड़ 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया था। इसमें भी आरोपित कंपनी के निदेशकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच की जा रही है।