Move to Jagran APP

पुलिस विभाग में कैशलेस ट्रांजेक्शन अनिवार्य

जागरण संवाददाता, कैथल : सभी पुलिस कर्मचारियों को 15 दिसंबर से पहले कैशलेस ट्रांजेक्शन कर

By Edited By: Published: Wed, 07 Dec 2016 01:03 AM (IST)Updated: Wed, 07 Dec 2016 01:03 AM (IST)
पुलिस विभाग में कैशलेस ट्रांजेक्शन अनिवार्य

जागरण संवाददाता, कैथल : सभी पुलिस कर्मचारियों को 15 दिसंबर से पहले कैशलेस ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य होगा। डीजीपी डॉ. केपी ¨सह ने यह आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कर्मचारी आम जनता को भी कैशलेस लेनदेन करने के लिए प्रेरित करेंगे। आदेशों को अमलीजामा पहनाने के लिए एचडीएफसी बैंक की ओर से लघु सचिवालय में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों मोबाइल व नेट बैं¨कग की जानकारी दी।

loksabha election banner

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पिहोवा चौक स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा के डिप्टी मैनेजर नरेश गर्ग, बीएसओ दिलबाग ¨सह, बीडीओ ऋषिपाल व विनोद कुमार ने पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को मोबाइल नेट बैं¨कग से कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में बताया। इसके साथ ही डीजीपी डॉ. केपी ¨सह के आदेशानुसार पुलिस ने कैशलेस सिस्टम शुरू कर दिया है।

प्रत्येक पुलिस कर्मचारी व अधिकारी को अपने बैंक एकांउट से 15 दिसंबर 2016 तक एक कैशलेस ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। 6 दिसंबर को कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यालय पुलिस अधीक्षक कैथल, पुलिस लाइन व थानों से आए अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सभी थाना प्रबंधकों को पुलिस अधीक्षक सुमेर प्रताप ¨सह ने डीजीपी के आदेशानुसार अपने-अपने थाना क्षेत्र के एक-एक हजार व्यक्तियों को बैंक कर्मचारियों के सहयोग से कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यशाला में एसपी ऑफिस के हेडक्लर्क इंस्पेक्टर रणबीर ¨सह, एसी-2 दीपक कुमार एएसआइ, कंप्यूटर इंचार्ज हेडकांस्टेबल विनोद कुमार, रीडर एसपी दलबीर ¨सह, ओएएसआइ कस्तूरी लाल, एकांउटेंट सबइंस्पेक्टर सतप्रकाश व पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.