Move to Jagran APP

बिजली निगम के एक्सईएन, एसडीओ व जेई पर केस

जागरण संवाददाता, कैथल : करंट लगने से हुई युवक की मौत के मामले में बिजली निगम के आला अधि

By Edited By: Published: Fri, 29 Jul 2016 01:25 AM (IST)Updated: Fri, 29 Jul 2016 01:25 AM (IST)
बिजली निगम के एक्सईएन,  एसडीओ व जेई पर केस

जागरण संवाददाता, कैथल : करंट लगने से हुई युवक की मौत के मामले में बिजली निगम के आला अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि कॉलोनी के लोगों की शिकायत के बावजूद मकान के पास हाईवोल्टेज तार लगाई गई, जिस कारण युवक हादसे का शिकार हुआ। शिकायत के बाद भी निगम के अधिकारियों ने न तो लाइन को हटाया और न ही उस पर रबर लगाई।

loksabha election banner

फ्रैंडस कॉलोनी निवासी बिजेंद्र ¨सह ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10-12 दिन पहले बिजली निगम ने उनके घर के बिल्कुल पास खंभा लगा दिया। कुछ दिनों बाद खंभों पर बिजली की हाईवोल्टेज तार ¨खच दी गई। आरोप है कि उन्होंने घर के पास बिजली की लाइन ¨खचने पर एतराज जताया और कॉलोनी के दूसरे लोगों ने भी आग्रह किया कि बिजली लाइन की दूरी मकानों से कम से कम दस फीट रखें। जिससे किसी प्रकार का हादसा न हो सके, लेकिन निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि लाइन में 11000 वोल्ट करंट आएगा।

इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने निगम के अधिकारियों को शिकायत देकर यह भी कहा कि लाइन नहीं हटा सकते तो तारों पर रबड़ ही लगा दें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 25 जुलाई को निगम ने बिजली की सप्लाई शुरू कर दी।

बिजेंद्र ¨सह ने बताया कि मंगलवार 26 जुलाई को जब वह और उसका 22 वर्षीय भाई अंकित छत पर मौजूद थे तो 11000 वोल्ट के करंट ने अंकित को अपनी ओर ¨खच लिया और दाई बाजू लाइन को छू गई। उसने लकड़ी के साथ अपने भाई को छुड़वाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि बिजली निगम के एक्सईएन, एसडीओ व जेई की लापरवाही से अंकित की जान गई। अधिकारियों ने शिकायत के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया।

सिविल लाइन थाने से हैड कांस्टेबल शक्ति ¨सह ने बताया कि बिजली की शिकायत पर निगम के अधिकारियों के खिलाफ धारा 304ए के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.