15 से मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं पात्र
संवाद सहयोगी, गुहला चीका : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 अक्तूबर को सभी प्रकाशन स्थलों व
संवाद सहयोगी, गुहला चीका :
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 अक्तूबर को सभी प्रकाशन स्थलों व मतदान केंद्रों पर निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के माध्यम से वोट बनवाया जाएगा।
इसके पश्चात कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है तो वह अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। शुक्रवार को एस.डी.एम. कमलप्रीत कौर ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के सभागार में हलका गुहला के बीएलओ व सुपरवाइजरों को संबोधित कर रही थी।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम इस मतदाता सूची में किसी कारण वश गलत हो गया है तो वह नाम ठीक करवाने के लिए दावे या आपत्ति 15 अक्तूबर से 13 नवंबर तक अपने से संबधित मतदान केंद्र पर बीएलओ. को सौंपकर अपना नाम दर्ज व शुद्ध करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को क्वालीफाईग तिथि मानकर जिन मतदाताओं की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तथा संबंधित ग्राम व कस्बा का स्थाई निवासी है, भारत का नागरिक है, फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का पात्र है।
उन्होंने सभी बीएलओ को आदेश दिए कि वह 25 अक्तूबर को प्राप्त फार्म 26 अक्तूबर को तथा 8 नवंबर को प्राप्त फार्म 9 नवंबर को सुपरवाइजर के माध्यम से भिजवाएं। 13 नवंबर तक बाकी प्राप्त फार्म की रिपोर्ट सूची सहित 16 नवंबर को सायं 4 बजे तक बैठक स्थल पर भिजवाए अन्यथा सूचना शून्य समझी जाएगी।
फार्म नंबर-6 के भाग नंबर-3 में उसी परिवार के माता-पिता व भाई का ही ब्यौरा दर्ज होना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। इसके अलावा फार्म नंबर-6 के भाग नंबर-4 के कॉलम नंबर-1 में स्थाई पते पर आवेदक कितने वषरें से रह रहा है लिखना आवश्यक है। यदि आवेदक का किसी अन्य निर्वाचक क्षेत्र में वोट दर्ज है तो भाग नंबर-4 के कॉलम नंबर 2 बारे भरे अन्यथा काट दें तथा आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस अवसर पर निर्वाचन कानूनगों रमेश कुमार ने भी बी.एल.ओ. व सुपरवाइजर को विस्तार से जानकारी दी।