92 प्रतिशत लाभपात्रों का किया सत्यापन
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : उपायुक्त मंदीप सिंह बराड़ की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 92 प्रतिशत लाभपात्रों का वेरफिकेशन कर लिया गया है। शेष लाभपात्रों का वेरिफिकेशन 24 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गलत वेरिफिकेशन करने पर पटवारी व ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं आपूíत नियंत्रक मेघना कंवर को निर्देश दिए कि सभी डिपो धारकों की बैठक लेकर आधार कार्ड बनाए गए लाभपात्रों की रिपोर्ट दें। सभी लाभपात्र व्यक्तियों के आधार कार्ड अवश्य बनें होने चाहिए। उन्होने जिला में प्रत्येक महीने अनाज का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश है।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत अंतोदय योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रत्येक महीने 35 किलो गेहू 2 रूपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है जबकि बीपीएल परिवारों को 5 किलो गेहू प्रति व्यक्ति की दर से 2 रूपये किलो के हिसाब से प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा अंतोदय तथा बीपीएल परिवारों को ढाई किलो उड़द व चने की दाल 20 रुपये किलो की दर से तथा रियायती दरों पर चीनी व मिट्टी के तेल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। जबकि योजना के अंतर्गत आने वाले शेष परिवारों को 5 किलो गेहू प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 रुपये किलो की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया जा रहा है। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. सतबीर सिंह सैनी, जगाधरी के एसडीएम डॉ. आदित्य दहिया, बिलासपुर के एसडीएम अश्वनी मैंगी उपस्थित थे।