आठ तक जमा करवाएं बंदी आदेश की प्रति : मान ¨सह
जागरण संवाददाता, जींद : पिल्लूखेड़ा के उप तहसीलदार मान¨सह ने उप तहसील के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जमीन क
जागरण संवाददाता, जींद : पिल्लूखेड़ा के उप तहसीलदार मान¨सह ने उप तहसील के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जमीन के स्थानांतरण अथवा जमीन की खरीद व बिक्री को लेकर किसी भी माननीय कोर्ट का बंदी आदेश ले रखा है, उन्होंने सलाह दी है कि वे इसकी प्रति उप तहसील कार्यालय में 8 मई तक जमा करवा दें। नायब तहसीलदार ने इस संबंध में बताया कि फरवरी माह में आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रवियों द्वारा उप तहसील कार्यालय में आग लगा दी गई थी, जिससे तहसील के अन्य कागजात के साथ-साथ बंदी आदेश का रजिस्टर जल गया था। इस रजिस्टर में जमीन की खरीद व बिक्री या किसी अन्य के नाम स्थानांतरण नहीं करने बारे माननीय न्यायलय के बंदी आदेश दर्ज किए हुए थे। उप तहसीलदार के बताया कि उप तहसील में 9 मई से रजिस्टरी पंजीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा हैं, ऐसे में अगर किसी के पास माननीय न्यायलय का बंदी आदेश है तो वे निश्चित की गई अवधि तक जमा करवा दें। अगर कोई व्यक्ति उक्त तिथि तक बंदी आदेश की प्रति उप तहसील कार्यालय पिल्लूखेड़ा में जमा नहीं करवाता तो यह समझा जाएगा कि उक्त भूमि बारे कोई बंदी आदेश नहीं है। बंदी आदेश जमा करवाने को लेकर पिल्लूखेड़ा उप तहसील के सभी गांवों में पटवारियों व चौकीदार के माध्यम से मुनादी भी करवाई जा चुकी है।