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जुलाई माह तक ठीक करवाई जा सकती है गलतियां

जागरण संवाददाता, जींद : विभिन्न योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य लाभ पाने वाले अब जुलाई म

By Edited By: Published: Tue, 31 Mar 2015 04:49 PM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2015 04:49 PM (IST)
जुलाई माह तक ठीक करवाई जा सकती है गलतियां

जागरण संवाददाता, जींद : विभिन्न योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य लाभ पाने वाले अब जुलाई माह तक अपने नामों में दर्ज गलतियों को ठीक करवा सकते हैं, ताकि बैंक खातों से पेंशन देने की प्रक्रिया के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न रह सके।

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डीसी अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लाभपात्र व्यक्तियों के नाम में गलती से होने वाली परेशानी से छुटकारा दिलवाने के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सभी पेंशन धारकों को पेंशन राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जानी है। पात्र व्यक्ति के नाम में गलती होने पर बैंक से पेंशन लेने में दिक्कत हो सकती है। जब तक बैंक व समाज कल्याण विभाग के नामों में समानता नहीं होगी, तब तक बैंक से पेंशन लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेंशन पात्रों को कोई परेशानी न हो, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। अपने नामों में गलती वाले पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण विभाग में अपने नामों की गलतियों को ठीक करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाम ठीक करवाने के बाद विभाग द्वारा इस बारे में संबंधित बैंक को भी एक पत्र जारी कर दिया जाएगा, नाम में मामूली गलती को ठीक करवाने के लिए बैंक मैनेजर के पास भी आवेदन किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों व बैंकों को इस बारे में पत्र जारी कर आवश्यक दिशानिर्देश दिये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि नाम में गलती ठीक करवाने वाले अधिकारी को फार्म में दिये गए कालम में इसका रिमार्क अवश्य करना होगा। जिसमें पात्र व्यक्ति का पुराना व नया रिकार्ड दर्ज करना होगा।

ऐसे किया जा सकता आवेदन

जिला उपायुक्त ने बताया कि लाभपात्रों को अपने नाम की गलतियां ठीक करवाने के लिए आवेदन करना होगा। नाम में अधिक भिन्नता होने पर लाभार्थी को फोटो लगाकर सरपंच, पार्षद, विधायक, सांसद, जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य से सत्यापित करवाकर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। आवेदन के साथ अपनी बैंक शाखा का नाम व खाता नंबर भी दर्शाना होगा। इसके अलावा नाम परिवर्तन के लिए आधार कार्ड व वोटर आईडी की फोटो कापी भी देनी होगी, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना को रोका जा सके।


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