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तो सूचना पट्ट पर लगे डॉक्टरों का डयूटी चार्ट

जागरण संवाददाता, जींद : जिले में पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए शुक्रवार को स्वा

By Edited By: Published: Sat, 22 Nov 2014 06:34 PM (IST)Updated: Sat, 22 Nov 2014 06:34 PM (IST)
तो सूचना पट्ट पर लगे डॉक्टरों 
का डयूटी चार्ट

जागरण संवाददाता, जींद : जिले में पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने सेमीनार का आयोजन किया। सेमिनार में जिला भर से आए अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक शामिल हुए। इस दौरान एक से अधिक अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर काम करने वाले डॉक्टरों का डयूटी चार्ट सूचना पट्ट पर लगाना होगा। सेमिनार में पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन डा. निशा शर्मा तथा आईएमए के जिला प्रधान डा. अनिल जैन उपस्थित थे।

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शिविर के दौरान नोडल अधिकारी डॉ. प्रेम गुप्ता ने अल्ट्रासाउंड संचालकों को एक्ट से जुड़ी नवीनतम जानकारियों से अवगत करवाया। अधिकारी डॉ. प्रेम गुप्ता ने अपने संबोधन में अल्ट्रासाउंड संचालकों को एक्ट से जुड़ी नई जानकारियों से अवगत करवाते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को रोकना है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड संचालकों को गर्भवती महिलाओं को पूरा रिकार्ड रखने तथा अल्ट्रासाउंड सेंटर पर केंद्र के पंजीकरण का प्रमाण पत्र व डॉक्टर का नाग सही ढंग से डिस्पले करने को कहा। उन्होंने कहा कि एक से अधिक अल्ट्रासाउंड पर काम करने वाले डॉक्टरों का ड्यूटी चार्ट सूचना पट्टं पर दर्शाने के अलावा सेंटर पर काम करने वाले डाक्टरों व सहायक स्टाफ ड्रेस पर नेमप्लेट अनिवार्य करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि र्पोटेबल अल्ट्रासाउंड मशीन केवल अल्ट्रासाउंड सेंटर में ही प्रयोग की जा सकती है तथा केंद्र में मशीन को निर्धारित कक्ष में ही रखा जा सकता है। इतना ही नहीं केंद्र का मालिक बदलने पर अथोरिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट अथोरिटी के पास वापस जमा कराना होगा।

नया कर्मचारी रखने पर देनी होगी जानकारी

अल्ट्रासाउंड संचालकों को कोई भी नया कर्मचारी रखने की सूचना 30 दिन पहले अप्रोपिरेट अथोरिटी को देनी होगी। सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों को समय अनुसार निर्धारित प्रर्फोमा पर सभी कॉलम भरकर अपनी रिपोर्ट जमा करवाने की मासिक रिपोर्ट हिदायत दी। फार्म एम में भरी जाने वाली जानकारी मेडिकल ऑडिट के लिए काम आती है।


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