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दुराचार का दोषी अध्यापक को 14 वर्ष की सजा और जुर्माना

जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालतने सोमवार को छात्रा से दु

By Edited By: Published: Mon, 27 Oct 2014 06:54 PM (IST)Updated: Mon, 27 Oct 2014 06:54 PM (IST)
दुराचार का दोषी अध्यापक को 14 वर्ष की सजा और जुर्माना

जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालतने सोमवार को छात्रा से दुराचार करने के दोषी पाए गए अध्यापक को 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अध्यापक को 25 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अध्यापक को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 सितंबर 2013 को पटियाला चौक निवासी एक छात्रा ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एसडी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है और स्कूल की ग‌र्ल्स विंग में पढ़ती है। एसडी स्कूल की ग‌र्ल्स विंग के प्रभारी अध्यापक अविनाश शर्मा ने उसे हाऊसिंग बोर्ड कालोनी स्थित अपने निवास पर बुलाया और परीक्षा में अच्छे अंक लगवाने की बात कह कर उसे अपने घर बुला लिया। जब वह घर पहुंची तो अध्यापक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर शहर थाना पुलिस द्वारा छात्रा का सामान्य अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर एसडी स्कूल की ग‌र्ल्स विंग के प्रभारी अध्यापक अविनाश शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करते हुए आरोपी अध्यापक अविनाश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने अविनाश को 14 वर्ष का कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी अध्यापक अविनाश को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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