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घनी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं बिकेंगे पटाखे

जागरण संवाददाता, जींद : दिवाली के मौके पर पटाखे, आतिशबाजी कर से अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव क

By Edited By: Published: Mon, 20 Oct 2014 05:22 PM (IST)Updated: Mon, 20 Oct 2014 05:22 PM (IST)
घनी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं बिकेंगे पटाखे

जागरण संवाददाता, जींद : दिवाली के मौके पर पटाखे, आतिशबाजी कर से अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के के लिए उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री करने व उनके चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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खुली जगहों पर सायं छह बजे से रात 10 बजे तक पटाखे, आतिशबाजी चलाए अथवा छोड़े जा सकेंगे। जिलाधीश के आदेशानुसार रात 10 बजे से सवेरे छह बजे तक पटाखे इत्यादि छोड़ने अथवा चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश ने उपमंडलाधीशो को निर्देश दिए है कि पटाखे, आतिशबाजी बेचने के लिए स्थान निर्धारित कर लें। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिला के सभी शहरों व कस्बों में कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस लिए निर्धारित स्थानों के अलावा किसी अन्य जगह पर पटाखे, आतिशबाजी नहीं बेच सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी की जाएगी। आदेशों में उल्लेख किया गया है कि संबंधित एसडीएम द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखे, आतिशबाजी बेचने के लिए स्टॉल लगाई जाएगी। लाइसेंसधारी व्यक्ति ही इन स्टॉलों पर पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। एक बूथ से दूसरे बूथ के बीच में 15 मीटर की दूरी रखी जाएगी। इन बूथों पर आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली रेत, पानी इत्यादि की उपलब्धता भी पटाखा विक्रेताओं द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इन बूथों अथवा स्टॉलों पर प्रात: 8 बजे से साय 8 बजे तक पटाखे, आतिशबाजी बेचे जा सकेंगे। किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों तथा निजी चिकित्सालयों, नर्सिग होम को आवश्यक प्रबंध रखने के निर्देश जारी किए गए है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावित लोगों को यथासंभव शीघ्र सहायता उपलब्ध करवायी जा सके।

जिलाधीश ने दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित उप-मंडलाधीशों के नेतृत्व में कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने जिला के सभी उप मंडलाधीशों, पुलिस उपाधीक्षकों तथा नगरपालिका, नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में घनी आबादी वाले तथा तंग बाजारों में अचानक निरीक्षण कर सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थानों पर रेहड़ी अथवा फड़ों पर पटाखों की बिक्री न कर पाए। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश उप मंडलाधीशों को जारी किए गए हैं।


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