हत्या के दो दोषियों को उम्र कैद की सजा
जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने हत्या मामले के दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें 12-12 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भी अदा करने होंगे। जुर्माना न भरने पर दोषियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने सबूतों के अभाव में मामले में दो युवकों को बरी कर दिया।
रोहतक रोड पर ज्योति सेल्स एजेंसी चला रहे व्यापारी राजकुमार गोयल की 17 सितंबर 2012 को उसके ही घर में घुसकर दो हथियारबंद नकाबपोश युवकों ने रंजिशन गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने व्यापारी के परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की और वारदात को अंजाम देकर वे पिछले गेट से फरार हो गए थे। मृतक के बेटे नवीन उर्फ सोनू ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उनका परिवार दुकान के ऊपर बने मकान में रहता है। 17 सितंबर देर रात को दो बाइक सवार युवक वहां पहुंचे। दोनों ही हथियारबंद बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। घर में घुसने से पहले उन्होंने शटर बजाकर उन्हे आवाज मारकर खुलवाया था। जैसे ही पिता राजकुमार गोयल ने शटर खोला तो बदमाश अंदर घुस आए और शटर बंद कर उन पर गोली चला दी। गोली राजकुमार की गर्दन व बाजू में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जब वह नीचे आया तो बदमाशों ने मेरे साथ भी मारपीट शुरू कर दी। बाद में ऊपर जाकर महिलाओं के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की और पिछले गेट से फरार हो गए। सोनू ने बताया कि हाथापाई के दौरान उसने एक युवक की पहचान बीबीपुर गांव निवासी नीरज के रूप में की है, जो करीब चार साल पहले उनके यहां ड्राइवर था और वह हटाने की रंजिश रखे हुए था। शहर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ षड्यंत्र के तहत हत्या व शस्त्र अधिनियम आदि कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की तो हत्याकांड में बीबीपुर गांव निवासी नीरज, शादीपुरा निवासी मनीष का नाम उभरकर आया। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए शहर के व्यापारियों ने बाजार बंद कर अस्पताल के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की तो इस मामले में संदीप व अजीत नामक युवक भी संलिप्त होने की बात आई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार उनके खिलाफ कार्रवाई की। अदालत में चले मामले की सुनवाई के बाद राजकुमार गोयल हत्याकांड में नीरज बीबीपुर व मनीष शादीपुरा दोषी पाया गया। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दोनों दोषियों को उम्र कैद व 12-12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।