हत्यारोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
झज्जर, जागरण संवाद केंद्र : माजरा डी गांव में करीब ढाई वर्ष पूर्व व्यक्ति की हत्या के बाद शव को कुएं में डालने के आरोपी को अदालत ने बुधवार को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
माजरा डी निवासी अजीत पुत्र सुलतान सिंह ने राज सिंह पुत्र उमेद सिंह की किसी बात को लेकर हत्या कर दी थी और उसका शव एक कुएं में डाल दिया था। इस संबंध में 31 अक्टूबर 2009 को पुलिस ने अजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
करीब ढाई वर्ष चली अदालती कार्रवाई के बाद बुधवार को एडीजे जेआर चौहान की अदालत ने हत्या के आरोप में उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की एवज में उसे डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 201 के तहत 3 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कैद भी काटनी होगी।
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