मोनिका की याचिका खारिज, शीला की कुर्सी बरकरार
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: नगर परिषद प्रधान के चुनाव को लेकर चल रहे मामले में पंजाब एवं हरियाणा ह
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:
नगर परिषद प्रधान के चुनाव को लेकर चल रहे मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पार्षद मोनिका राठी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व न्यायाधीश रामेंद्रा जैन ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका में हमें कोई मेरिट नहीं मिली, इसीलिए इसे खारिज किया जाता है। मोनिका की याचिका खारिज होने के बाद अब नगर परिषद की चेयरपर्सन चुनी गई शीला राठी की कुर्सी बरकरार रहेगी। साथ ही विनोद कुमार उपप्रधान के पद पर निर्वाचित रहेगे। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद शीला राठी चेयरपर्सन व विनोद कुमार वाइस चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे। मोनिका की याचिका खारिज होते ही शीला राठी के कार्यालय पर घर पर जश्रन् का दौर चल पड़ा और बधाई देने वालों का ताता लग गया।
दरअसल, पूर्व विधायक नफे सिंह गुट की प्रधान पद की उम्मीदवार मोनिका राठी ने 22 अगस्त को हुए नगर परिषद के प्रधान व उप प्रधान पद के चुनाव में सासद व विधायक की वोटों को रद करने के लिए लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। चुनाव का परिणाम आ गया था और शीला राठी चेयरपर्सन और विनोद कुमार उप प्रधान चुने गए थे लेकिन याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 अगस्त को हाईकोर्ट ने चुनाव पर स्टे किया था। वादी पक्ष ने सासद व विधायक की वोटों को रद करने की माग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के साथ-साथ चेयरपर्सन शीला राठी ने भी दावा डालकर सासद व विधायक की वोटों को मान्य करार देने की माग की थी। सुनवाई के दौरान शीला के वकील एडवोकेट पुनीत बाली, एडवोकेट रजत मोर व एडवोकेट सत्यवान ने मजबूती के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। 27 सितंबर को अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई करके मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश एके मित्तल व न्यायाधीश रामेंद्र जैन ने मोनिका राठी की ओर से दायर की गई याचिका को रद कर दिया। याचिका रद होते ही शीला राठी व उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शीला के घर व कार्यालय पर जीत का जश्रन् मनाया गया तथा मिठाइया बाटी गई। ढोल की थाप पर लोगों ने जमकर नृत्य किया।
ये रहा था चुनाव का परिणाम:
दरअसल, 22 अगस्त को नगर परिषद के प्रधान और उपप्रधान का चुनाव हुआ था। चुनाव में शीला राठी व मोनिका राठी को 11-11 और भाजपा से मोनिका गर्ग को 10 वोट मिली थी। एक वोट रद हो गई थी। वोट बराबर रहने पर शीला राठी ड्रा आफ लाट के आधार पर प्रधान चुनी गई थी। शीला काग्रेस पार्टी से है। इसी पार्टी के विनोद कुमार उपप्रधान चुने गए थे। इस चुनाव में सासद व विधायक की वोट भी गिनी गई थी।
जनता के आशीर्वाद से मिली सच्चाई को जीत:शीला
नगर परिषद की चेयरपर्सन शीला राठी ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। जनता के आशीर्वाद से कोर्ट में सच्चाई की जीत हुई। वे अब आमजन के सहयोग से सभी पार्षदों को साथ लेकर शहर का विकास करेगी।