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एसडीएम व नप के कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : राज्य सूचना आयोग के आयुक्त जेएस कुंडू ने सूचना के अधिकार के तहत बहादुरग

By Edited By: Published: Thu, 30 Jul 2015 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2015 01:00 AM (IST)
एसडीएम व नप के कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : राज्य सूचना आयोग के आयुक्त जेएस कुंडू ने सूचना के अधिकार के तहत बहादुरगढ़ निवासी वजीर सिंह राठी की अपील पर सुनवाई करते हुए प्रथम अपील अधिकारी एवं एसडीएम एवं नगर परिषद के जनसूचना अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी के नोटिस जारी किए है। आयोग ने यह नोटिस अधिनियम की धारा 19(3) के तहत जारी किए है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि वे 10 सितंबर तक नोटिस का लिखित में जवाब देने तथा 30 सितंबर को व्यक्तिगत तौर पर या फिर अपने प्रतिनिधि को मामले की सुनवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए है। अगर सुनवाई के दौरान अधिकारियों की ओर से कोई भी आयोग में उपस्थित नहीं हुआ तो मामले में आयुक्त की ओर से एकतरफा कार्रवाई कर दी जाएगी।

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पूर्व पार्षद एवं फ्रेंडस कालोनी निवासी वजीर सिंह राठी ने 23 अपै्रल 2015 को नगर परिषद से विकास कार्याें से संबंधित सूचना मागी थी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मागी गई इन सूचनाओं में नप प्रशासन की ओर से आधी अधूरी तथा गलत सूचना देने का आरोप था। पूरी सूचना न मिलने पर पूर्व पार्षद वजीर सिंह राठी ने प्रथम अपील अधिकारी एवं एसडीएम को 8 जून को अपील दायर की थी लेकिन इस पर भी कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर 4 जुलाई 2015 को पूर्व पार्षद ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सूचना आयुक्त जेएस कुंडू ने अपील की सुनवाई करते हुए प्रथम अपील अधिकारी एवं एसडीएम तथा नप के जनसूचना अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी के नोटिस जारी किए है।


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