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ऊंटलौधा की सरपंच निलंबित

जागरण संवाददाता, झज्जर : जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,

By Edited By: Published: Fri, 17 Apr 2015 05:11 PM (IST)Updated: Fri, 17 Apr 2015 05:11 PM (IST)
ऊंटलौधा की सरपंच निलंबित

जागरण संवाददाता, झज्जर : जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत ऊंटलौधा की सरपंच संतोष देवी को पद से निलंबित कर दिया। निलंबित सरपंच को निलंबन के साथ जिला मजिस्ट्रेट ने इसी अधिनियम की धारा 51(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगा दी।

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डॉ. अंशज सिंह ने ग्राम पंचायत ऊंटलौधा की सरपंच संतोष देवी के खिलाफ नियमित जांच के आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त को मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जारी आदेश में निलंबित सरपंच को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(6) के अनुसार अपने कब्जे में पंचायत की चल व अचल संपत्ति को तुरंत पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच के सुपुर्द करने के निर्देश दिए हैं।


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