वार्डबंदी का 31 तक होगा निर्धारण
जागरण संवाददाता, झज्जर : जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की वार्डबंदी का कार्य शुक्रवार से आ
जागरण संवाददाता, झज्जर : जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की वार्डबंदी का कार्य शुक्रवार से आरंभ हो गया। जिले में 31 मार्च तक चलने वाले वार्डबंदी का प्रारंभिक प्रकाशन 1 अप्रैल को होगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने दी। सभी एतराज व अपील की सुनवाई व निपटारा करने के उपरांत वार्डबंदी का अंतिम प्रकाशन 27 अप्रैल को होगा।
ऐसे चलेगा वार्डबंदी निर्धारण का कार्य
उपायुक्त डॉ. सिंह ने बताया कि जिला परिषद झज्जार व सभी खंडों की पंचायत समितियों के वार्डों का निर्धारण नियम 4(1)(2)(3)(4) के तहत आज से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियमावली 1994 के नियम 4 के उपनियम 5 के तहत जिला परिषद व पंचायत समितियों के वार्ड का प्रारंभिक प्रकाशन पहली अप्रैल को होगा। अगर इस प्रकाशन को लेकर किसी को आपत्ति है तो वह संबंधित उपमण्डल अधिकारी(ना.) के समक्ष नियम 6 के अनुसार प्रारंभिक प्रकाशन के अगले तीन दिनों के भीतर तीन से छह अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करा सकता है।
पांच दिन के भीतर होगा आपत्ति का निपटारा
उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने कहा कि नियम-6 के तहत प्राप्त एतराजों का संबंधित एसडीएम पांच दिन के अंदर निपटारा करेगा। उपनियम 7 के अनुसार यह कार्रवाई 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगी। हरियाणा पंचायत राज चुनाव नियमावली 1994 के तहत अगर आपत्ति दर्ज कराने वाला प्रत्युत्तर से संतुष्ट न हो तो उसे अपील का भी मौका मिलेगा। यह अपील उपनियम 8 के अनुसार अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष करनी होगी। इसके लिए 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अपील की जा सकती है।
अपील के निर्णय के बाद होगा वार्डबंदी का प्रकाशन
उपायुक्त ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त उप नियम 8 के अनुसार अपील पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे और इसके लिए घोषित कार्यक्रम में 17 से 24 अप्रैल तक की तिथि निर्धारित की गई है। अपील पर निर्णय होने के उपरांत जिला परिषद व पंचायत समितियों के वार्डो का अंतिम प्रकाशन नियम 4(9) के तहत कर दिया जाएगा।