दोहरे हत्याकांड मामले में 16 को उम्र कैद
जागरण संवाददाता, झज्जर : करीब छह साल पहले आसौदा टोडरान गांव में जमीन से मिट्टी उठाने को लेकर हुए झगड़े में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई थी। जबकि कुछ लोग घायल भी हो गए थे। इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत का फैसला आया है। अदालत ने इस मामले में 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आसौदा गांव में 16 अप्रैल 2008 को दो पक्षों के बीच जमीन से मिट्टी उठाने के मामले को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। इस घटना में एक महिला कृष्णा पत्नी महेंद्र सिंह व ओम प्रकाश की मौत हो गई थी। आसौदा निवासी संदीप कुमार के बयान पर 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इनमें जगबीर, पूर्ण सिंह, तकदीर सिंह, जगदीश, वीरेंद्र, सतीश, प्रदीप, सुनील, नवीन, ईश्वर, जगत सिंह, धर्मपाल, विक्की, देवेंद्र, अनीता, सुनीता, भगत सिंह, देवेंद्र, रविंद्र, संदीप शामिल थे। इनमें से नवीन, पूर्ण सिंह, भगत सिंह व एक अन्य को बरी कर दिया गया है। एडीजे राज गुप्ता की अदालत ने शनिवार को सुनीता पत्नी धर्मपाल, अनिता पत्नी सतीश, वीरेंद्र पुत्र तकदीर, सतीश व तकदीर पुत्र दीपचंद, सुनील पुत्र मंगलीराम, प्रदीप पुत्र जिले सिंह, ईश्वर व जगबीर पुत्र श्योराम, देवेंद्र पुत्र जगबीर, संदीप पुत्र भगत सिंह, जगत सिंह पुत्र मीर सिंह, रविंद्र पुत्र जगत सिंह, धर्मपाल पुत्र दीपचंद, जगदीश पुत्र जगबीर, देवेंद्र पुत्र तकदीर को उम्र कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।