पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, झज्जर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने माजरी गांव में अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस नारग की अदालत ने वर्ष 2010 में गाव माजरी में हुई महिला उर्मिला की हत्या के मामले में पति यज्ञबीर उर्फ जगबीर उर्फ जस्सू पुत्र भगवान सिंह को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि जगबीर ने पत्नी की हत्या को लाखों रुपये के लेन देन के मामले के चलते अंजाम दिया था। महिला की हत्या करने के बाद इसके शव को नहर में फेंक दिया था और उसका शव कुछ दिन बाद दिल्ली के जाफरपुर थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने महिला की हत्या के मामले को बहादुरगढ़ पुलिस को सौंप दिया था। मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने उसके पति को करीब एक सप्ताह बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या गला दबा कर की गई थी और उसका शव मिलने के बाद 12 नवंबर 2010 को हत्या का मामला दर्ज हुआ था। अदालत में करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुना दिया है।