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बाल मजदूर देखे तो 1098 पर करें सूचित

जागरण संवाददाता, हिसार : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल अधिकारों पर शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन

By Edited By: Published: Fri, 22 Jul 2016 08:24 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jul 2016 08:24 PM (IST)
बाल मजदूर देखे तो 1098 पर करें सूचित

जागरण संवाददाता, हिसार : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल अधिकारों पर शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन किया। प्राधिकरण सचिव सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सहरावत ने इस मौके पर बाल संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे का मजदूरी या भिक्षावृत्ति करवा कर शोषण करवाने की सूचना मिलती है तो तुरंत सूचित करें। बाल विवाह, बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति आदि करवाते पाये जाने पर बाल संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है।जिला से लेकर गाव स्तर पर बच्चों की सुरक्षा कमेटी बनी हुई हैं। कमेटिया शोषित बच्चों की सहायता करती हैं। यदि कोई गुमशुदा बच्चा मिलता है, तो उसे उसके अभिभावकों को सौंपने का कार्य भी कमेटिया करती है।

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बैठक में चाइल्ड हेल्प लाइन के वक्ता सम्राट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति करता हुए कोई लड़का दिखाई देता है, तो वह इस बारे हेल्प लाइन 1098 पर सूचित करे। इस अवसर पर कानूनी अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह पंघाल, बलजीत सिंह धारनिया, दौलत राम गुंदली, मीनू शर्मा, पूनम, पीओआइडीएस पूनम रमन, जिला बाल संरक्षण अधिकारी उर्मिल सिवाच, संरक्षण अधिकारी संस्थागत सेवाएं, सुनीता यादव, कल्याण समिति कामिनी मलिक, सदस्य बाल कल्याण समिति रजनी गोयत आदि अधिकारी व कानूनी वक्ता उपस्थित थे।


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