केन्द्र सरकार पुराने पेस्टीसाइड व्यापारियों को राहत दे : गर्ग
जासं, हिसार : अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांती
जासं, हिसार : अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 5 नवंबर 2015 को अधिसूचना जारी कर नया कानून बनाया है जिसके तहत पेस्टीसाइड एवं फर्टिलाइजर व्यापारियों को बीएससी पास होना जरूरी है। अगर कोई डीलर बीएससी पास नहीं है तो वह दो साल के अन्दर पढ़ाई करके डिग्री ले सकता है। इस कानून के विरोध में पेस्टीसाइड व्यापारियों ने 9 फरवरी को राष्ट्रव्यापी बन्द करने का निर्णय लिया है, व्यापार मंडल इसका समर्थन करता है। गर्ग ने कहा कि देश में लाखों व्यापारी लगभग 50-60 सालों से पेस्टीसाइड का व्यापार कर रहे हैं, जिसमें लगभग व्यापारी बीएससी पास नहीं हैं। पुराने डीलरों को इस कानून में केन्द्र सरकार को छूट देनी चाहिए। गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माग की है कि इस कानून में पुराने व्यापारियों को छूट दी जाये और केंद्र सरकार व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत कर इस समस्या का समाधान करें।