पुलिस ने निगम से रिकॉर्ड तलब किया
जागरण संवाददाता, हिसार : नगर निगम ने अवैध बेसमेंट खोदने के मामले में भूमि मालिक विपुल अग्रवाल को नोटिस जारी किया है। इसका जबाब सात दिन के भीतर देना होगा। अगर जवाब नहीं दिया तो बेसमेंट सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साइट पर कंस्ट्रक्शन रूकवा दिया है। इसके साथ ही हवा में झूल रही इमारतों के इर्द-गिर्द मिट्टी डलवाने के निर्देश दिए हैं। निगम अधिकारियों द्वारा बेसमेंट मालिक विपुल अग्रवाल को बेसमेंट खुदाई की सूचना निगम को नहीं देने, सड़क तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बेसमेंट साढ़े दस फुट
की बजाए 16 फुट से ज्यादा खोदने पर नोटिस थमाया है।
पुलिस ने भी मामले में जांच तेज कर दी है। इस कड़ी में पुलिस की टीम ने निगम पहुंचकर राधे-राधे इंटरप्राइजेज फर्म का रिकॉर्ड तलब किया है। नक्शा अप्रूवड था या नहीं, नक्शे के अनुसार काम चल रहा था या नहीं इत्यादि की जांच होगी। खास बात यह कि निगम अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। मामले में इनकी लापरवाही भी सामने आई है। उन्होंने नक्शा पास करने के बाद मौके का मुआयना नहीं किया। इसी का फायदा उठाकर बेसमेंट मालिक आंख बंद कर खुदाई करवाता गया और पड़ोसी दुकानदारों की नींव तक खोद डाली। नतीजन, दो मजदूरों की जान चली गई और एक के पैर की हड्डी टूट गई थी।
जागरण ने दिखाया था आइना
दैनिक जागरण में 27 अगस्त के अंक में 'निगम की नाक के नीचे खुद की कब्र' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में निगम अधिकारियों और बेसमेंट मालिकों की खामियों को उजागर किया था। निगम अधिकारियों ने उन्हीं बिंदुओं के आधार पर बेसमेंट मालिक को नोटिस भेजा है, जबकि पुलिस ने उन्हीं खामियों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई है।
दोषी पाने पर होगी कार्रवाई
जांच अधिकारी एसआइ प्रहलाद ने बताया कि ठेकेदार और बेसमेंट मालिक पर 304, 120 बी के तहत केस दर्ज किया है। जांच के लिए निगम से रिकॉर्ड तलब किया है। दोषी पाने जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। निगम अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं।
लापरवाही मिलने पर नोटिस भेजा
जेडटीओ गिरधर गोपाल ने बताया कि एमई और बीआइ ने मौके का मुआयना किया था। इस दौरान तीन खामियां मिली हैं, जिस कारण हादसा हुआ। बेसमेंट मालिक विपुल अग्रवाल को नोटिस भेजा है। सभी कमियों को दूर करने के बाद ही अब आगे निर्माण हो पाएगा।