राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश ही लगा सकते हैं लाल बत्ती
By Edited By: Published: Tue, 22 Apr 2014 06:49 PM (IST)Updated: Tue, 22 Apr 2014 06:49 PM (IST)
जासं, हिसार : प्रदेश के परिवहन आयुक्त एवं प्रधान सचिव की तरफ से जारी बयान में उपायुक्त एमएल कौशिक ने ने बताया कि प्रदेश के राज्यपाल व पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही अपनी सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगा सकते हैं। उन्होंने बताया परिवहन निदेशालय द्वारा 3 मार्च 2014 को जारी किये गए नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कर दिया गया था। नोटिफिकेशन के अनुसार माननीय राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी को भी अपनी सरकारी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने का अधिकार नहीं है।
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