अब तीन लाख रुपये से कम आय वालों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सुविधाएं
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली निश्
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली निश्शुल्क कानूनी सुविधाओं के लिए निर्धारित आय सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी अभिषेक फुटेला ने बताया कि प्राधिकरण का उद्द्ेश्य लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाना है ताकि कोई जरूरतमंद व्यक्ति आर्थिक साधनों के अभाव के कारण न्याय से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, बेगार के शिकार व्यक्ति, महिलाओं एवं बच्चों, सामुहिक विनाश के प्रभावित व्यक्ति जैसे जातीय ¨हसा, बाढ़, भूकंप औद्योगिक श्रमिक, कारागार व किशोर सुधार गृहों में बंद व्यक्ति, दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक तथा ऐसे व्यक्तियों के परिवारों जो युद्ध में मारे गए हों, दंगा पीड़ित तथा आतंकवाद पीड़ित, स्वतंत्रता सेनानी तथा वह सभी लोग जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम हो, को मुफ्त कानूनी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।