आयुध डिपो क्षेत्र की 15 दिन में देनी होगी सर्वे रिपोर्ट
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतिबंधित आयुध डि
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतिबंधित आयुध डिपो क्षेत्र को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम हरकत में आ गया है। फरवरी में आयुध डिपो से संबंधित केस की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। इससे पहले उपायुक्त विनय प्रताप ने नगर निगम से आयुध डिपो के 300 मीटर दायरे की रिपोर्ट मांगी है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाना है।
बता दें कि 2016 में भी हाइकोर्ट ने गुरुग्राम के उपायुक्त को एयरफोर्स के 300 मीटर प्रतिबंधित दायरे में मकानों को तोड़कर जगह खाली करवाने और वहां के बा¨शदों को मुआवजा देने के आदेश दिए थे, लेकिन नगर निगम इसका सर्वे भी नहीं करवा सके। 300 मीटर दायरे में करीब 6 हजार मकान हैं। इस संबंध में सोमवार को उपायुक्त विनय प्रताप, निगम के डीटीपी मोहन ¨सह और एयरफोर्स अधिकारियों के बीच बैठक हुई। आयुध डिपो में आगजनी या कोई हादसा होने पर जान माल की भारी तबाही हो सकती है।
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अभी भी हो रहे है अवैध निर्माण: 300 मीटर दायरे के मकानों को खाली करवाना तो दूर अभी भी रोजाना अवैध निर्माण हो रहे हैं। यहा तक की प्रतिबंधित क्षेत्र के बावजूद बिजली व पानी के कनेक्शन और मकान व प्लॉटों की रजिस्ट्री भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी संलिप्त हैं।