पंचायत के दस्तावेज जलाने के मामले में सरपंच व ग्राम सचिव बरी
जासं, गुरुग्राम : ग्राम पंचायत का दस्तावेज जलाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्र
जासं, गुरुग्राम : ग्राम पंचायत का दस्तावेज जलाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने आरोपी सरपंच व ग्राम सचिव को सबूतों व गवाहों के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपियों के अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा से जिले के ग्राम धर्मपुर की ग्राम पंचायत के दस्तावेज वर्ष 2011 की 17 मई को संदिग्धावस्था में जला मिला था। जिसकी जांच क्षेत्र के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विरेंद्र चौधरी ने वीर सिह यादव, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी व सुरजीत ¨सह द्वारा कराई गई, जिसमें पाया गया था कि सरपंच व ग्राम सचिव ने जिस कमरे में आग लगने की बात कही है, उस कमरे में आग लगने का कोई निशान ही नहीं पाया गया। वहां पर लोहे की अलमारी में रिकॉर्ड सुरक्षित रखा हुआ पाया गया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह अदालत में पेश किए, जिनसे आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध होना न पाते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया है।
यह था मामला
पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने राजेंद्रा पार्क पुलिस थाना में 29 नंवबर को तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच राजकुमार उर्फ राजू व ग्राम सचिव कंवरपाल के खिलाफ भादंस की धारा 409, 201, 34 व 120बी के तहत राजेंद्रा पार्क पुलिस थाना में मामला दर्ज करा दिया था।