तेजाब प्रकरण में बहस पूरी फैसला 30 जनवरी को
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : घर में घुसकर महिला पर तेजाब डालकर झुलसा देने के मामले की सुनवाई मंगलवार
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : घर में घुसकर महिला पर तेजाब डालकर झुलसा देने के मामले की सुनवाई मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक ¨सघल की अदालत में हुई। इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्ष अपनी गवाही पूरी करा चुका है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की अंतिम बहस अदालत ने सुनी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज व डॉ. अंजू रावत नेगी ने अदालत से आग्रह किया कि आरोपियों ने महिला पर तेजाब फेंकने की घटना को अंजाम दिया है, वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृति न हो सके। डॉ. नेगी व भारद्वाज ने अदालत से आग्रह किया कि पीड़िता को समुचित मुआवजा भी दिलाया जाए। उधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरीश भारद्वाज ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए उनपर लगाए गए आरोपों से मुक्त करने का आग्रह भी अदालत से किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर इस मामले में फैसले की तारीख निश्चित कर दी है। अदालत इस मामले में आगामी 30 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी।
वर्ष 2014 के दिसंबर में पालम विहार क्षेत्र में विवाहित महिला के घर में घुसकर उसके ऊपर तेजाब फैंक दिया था, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई थी। उसे उपचार के लिए कई माह अस्पताल में भी रहना पड़ा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों आरिफ, आजाद व राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से सभी आरोपी जिला जेल में बंद हैं। आरोपी राजा ने सुनवाई के दौरान अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत से गुहार लगाई थी कि वह नाबालिग है, जिसके समर्थन में उसने मुजफ्फरपुर बिहार नगर निगम से प्राप्त फर्जी जन्म तथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। राजा के परिजनों के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में मामला दर्ज करा दिया गया है। प्रमाण पत्र फर्जी साबित होने पर अदालत ने राजा की गुहार को अस्वीकार कर दी गई थी।