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कर अदायगी को नागरिक सुविधा केंद्र पर भीड़

जागरण संवाददाता, गुड़गांव: हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति कर पर दी जा रही छूट के बाद नगर निगम के नाग

By Edited By: Published: Tue, 04 Aug 2015 05:19 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2015 05:19 PM (IST)
कर अदायगी को नागरिक सुविधा केंद्र पर भीड़

जागरण संवाददाता, गुड़गांव: हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति कर पर दी जा रही छूट के बाद नगर निगम के नागरिक सुविधा केन्द्र (सीएफसी) में संपत्ति मालिकों की लंबी कतारें दिखने लगी हैं। ये कतार कर जमा कराने के लिए आ रहे लोगों की है। जो लोग ऑनलाइन सुविधा से दूर हैं, वे जल्दी से मैनुअली कर जमा कराना चाहते हैं।

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सरकार की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक का संपत्ति कर अदा करने पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 तक संपत्ति कर की अदायगी करने पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा तथा वर्ष 2015-16 अर्थात एक वर्ष के संपत्ति कर की अदायगी पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। आम नागरिकों द्वारा इस छूट का लाभ 31 अगस्त 2015 तक उठाया जा सकता है। संपत्ति कर संबंधी अधिक जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट www.द्वष्द्द.द्दश्र1.द्बठ्ठ अथवा संबंधित क्षेत्रीय कराधान अधिकारी (जेडटीओ) से संपर्क किया जा सकता है। संपत्ति कर की अदायगी नगर निगम की वेबसाइट पर आनलाइन भी की जा सकती है। साथ ही नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर संबंधित शिकायत दर्ज करवाए जाने की व्यवस्था की गई है। संपत्ति कर संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नगर निगम के जेटीओ-1 व 2 टू से ली जा सकती है।


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