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समैन के सरपंच पद के लिए फैसला 23 को

संवाद सूत्र, समैन : अतिरिक्त मुख्य सचिव से अपील खारिज होने के बाद गांव समैन में सरपंच पद के लिए फिर

By Edited By: Published: Tue, 17 Jan 2017 12:10 AM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2017 12:10 AM (IST)
समैन के सरपंच पद के लिए फैसला 23 को
समैन के सरपंच पद के लिए फैसला 23 को

संवाद सूत्र, समैन : अतिरिक्त मुख्य सचिव से अपील खारिज होने के बाद गांव समैन में सरपंच पद के लिए फिर से राजनीति शुरू हो गई है। अब इस मामले में अनुसूचित जाति की महिला पंचायत सदस्य को सरपंच का पद पाने के लिए 23 जनवरी को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। ज्ञात रहे कि सरपंच पद के लिए फर्जी डिग्री लेकर पंचायती चुनाव लड़ने वाले जिला फतेहाबाद के 4 गांवों के सरपंचों द्वारा पंचायती राज की अतिरिक्त मुख्य सचिव (चंडीगढ़) के यहां की गई अपील में से गांव समैन के सरपंच की अपील 4 जनवरी को खारिज हो गई थी। उक्त मामले में एक सितंबर को जिला फतेहाबाद के उपायुक्त ने फर्जी डिग्री लेकर पंचायती चुनाव लड़ने वाले गांव भानीखेड़ा, बनगांव, समैन व पिलछिया के सरपंचों को सस्पेंड कर दिया था। इसी फैसले के आधार पर इन गांवों के सरपंचों ने चंडीगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू के पास अपील की थी।

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अब अतिरिक्त मुख्य सचिव से अपील खारिज होने के बाद प्रशासन ने गांव की कमान अनुसूचित जाति की महिला को सौंपने के लिए गांव के सभी पंचायत मैम्बरों को पत्र जारी कर दिया है। टोहाना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी र¨वद्र दलाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि 23 जनवरी को गांव के सभी पंचायत मेम्बरों को बीडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया है। नियम अनुसार पहली दो बैठकों में यदि अनुसूचित जाति की महिला पंचायत मेम्बर अपना बहुमत सिद्ध करती है तो उप-चुनावों तक गांव की कमान उसके हाथ में होगी। यदि महिला पंचायत मेम्बर दो बैठकों में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती तो उसके बाद किसी भी जाति का उम्मीदवार अपना बहुमत सिद्ध करके गांव की कमान संभाल सकता है।

मामले में अब आगे क्या

कानून के जानकारों की मानें तो उक्त मामले में गांव समैन की सरपंच सोनिल गिल हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है। हाईकोर्ट से स्टे मिला तो मामला लम्बा खींच सकता है। लेकिन दो जगहों से मामला खारिज होने के बाद इस मामले में विकल्प बहुत सीमित है। फिलहाल यह मामला टोहाना की स्थानीय अदालत में भी विचाराधीन है।


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