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न्यूकेम फैक्टरी की नीलाम जमीन का अभी मालिक के नाम है पट्टा

संवाद सूत्र, समैन : न्यूकेम प्लाईवुड फैक्टरी के खिलाफ बकाया वेतन के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों की

By Edited By: Published: Sat, 22 Nov 2014 01:30 AM (IST)Updated: Sat, 22 Nov 2014 01:30 AM (IST)
न्यूकेम फैक्टरी की नीलाम जमीन का अभी मालिक के नाम है पट्टा

संवाद सूत्र, समैन : न्यूकेम प्लाईवुड फैक्टरी के खिलाफ बकाया वेतन के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। फैक्टरी की साढ़े चार एकड़ जमीन नीलाम हो चुकी है। लेकिन अभी बकाया वेतन पाने के लिए कर्मचारियों को इंतजार करने पड़ेगा। क्योंकि इस लड़ाई में कानूनी अड़चन आ रही है। दरअसल, जो जमीन नीलाम हुई है, वह न्यूकेम फैक्टरी के नाम नहीं, बल्कि पट्टे पर है। पट्टा भी न्यूकेम फैक्टरी के मालिक अरुण बरार के नाम है। इसलिए कर्मचारियों को एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसको लेकर कर्मचारियों ने याचिका दायर कर दी है और 27 नवंबर को मामले की सुनवाई है।

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टोहाना स्थित न्यूकेम फैक्टरी प्लाई बनाने का कारोबार करती थी। लगभग तीन साल पहले फैक्टरी बंद हो गया। कर्मचारियों का वेतन अटक गया। इसके चलते वर्ष 2011 में कर्मचारियों ने बकाया वेतन के भुगतान के लिए कोर्ट में केस दायर किया। कर्मचारियों का फैक्टरी की तरफ एक करोड़ 65 लाख रुपये बकाया था। कर्मचारी कोर्ट में केस जीत गए। इसलिए कोर्ट ने फैक्टरी की जमीन नीलामी के आदेश दे दिए। बकाया वेतन के भुगतान के लिए 27 अक्टूबर को साढ़े चार एकड़ जमीन नीलाम कर दी। टोहाना के तहसीलदार हरिओम बिश्नोई ने फैक्टरी की साढ़े चार एकड़ जमीन की 1 करोड़ 78 लाख 21 हजार रुपये में नीलामी की थी।

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इसलिए करना होगा इंतजार

अब दिक्कत ये है कि जिन लोगों ने जमीन की बोली लगाई थी, यह जमीन उनके नाम नहीं हो सकती। केस की पैरवी कर रहे कर्मचारी नेता नागला निवासी वजीर सिंह ने बताया कि वैसे तो जमीन न्यूकेम फैक्टरी के नाम थी। लेकिन फैक्टरी के मालिक अरुण बरार ने वर्ष 1988 में पूरी 34 एकड़ जमीन अपने नाम पट्टे पर ले ली। जमीन का सालाना किराया कुल 3500 रुपये निर्धारित किया गया। इसलिए किसी के भी जमीन नाम करवाने से पहले पट्टा रद्द कराना जरुरी है। यह केस फतेहाबाद में न्यायाधीश विवेक नासीर की कोर्ट में चल रहा है। इस केस की सुनवाई 17 व 18 नवंबर को दो दिन लगातार चली थी। अब आगामी तारीख 27 नवंबर दी गई है।


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