तस्कर की जमानत के लिए सेशन कोर्ट से धोखा
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। आरोपियों में हिसार के गांव मातरश्याम निवासी मुंशीराम व न्योलीकलां निवासी मांगेराम पंच शामिल हैं। उक्त लोगों पर किसी अन्य व्यक्ति की जमानत के लिए कोर्ट में फर्जी दस्तावेज जमा करवाने का आरोप है। सिटी पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत में न्यायाधीश एससी गोयल ने कहा है कि कुछ दिन पहले पंजाब के संगरूर जिला निवासी जसविंद्र सिंह को सिटी थाना पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। मुंशीराम व मांगेराम ने जसविंद्र सिंह की जमानत ली थी। जमानत के लिए कुछ दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं। बताया कि उन्होंने दस्तावेज जमा करवाए और जमानत ले ली। बाद में पता चला कि वे दस्तावेज फर्जी थे। शिकायत में कहा गया है कि दोनों आरोपियों ने कोर्ट से धोखा किया है। सिटी पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।
बॉक्स
भगोड़ा घोषित आरोपी गिरफ्तार
सिटी पुलिस ने गांव मानावाली निवासी लीलू राम को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया है। उसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोनिका गोयल की अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ था। बताया गया है कि उसने किसी बैंक से लोन लिया हुआ था। लोन चुकाया नहीं, जिसके चलते बैंक की ओर से कोर्ट केस किया गया था। उस मामले में फरार चल रहा था। अदालत ने उसे 29 जनवरी 2014 को भगोड़ा करार दिया था।