मकान मालिक की बेटी का बनाया आपत्तिजनक वीडियो
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: भाभी व देवर ने मिलकर मकान मालिक की 17 वर्षीय बेटी की आपत्तिजनक वीडियो बना
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: भाभी व देवर ने मिलकर मकान मालिक की 17 वर्षीय बेटी की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये व जेवर ऐंठ लिए। मुजेसर क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान दर्ज कर कई पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।
युवती ने पुलिस को बताया कि 2 अगस्त को उनके मकान में रहने वाली महिला ने उसकी मां से आकर कहा कि वह अकेली है। रात को अकेले सोने में उसे डर लगेगा। ऐसे में उसने मां से युवती को उसके साथ भेजने को कहा। मां ने उसको महिला के साथ उसके पास रात्रि में सोने के लिए भेज दिया। युवती का आरोप है कि महिला ने अपने घर ले जाकर उसको कोल्ड ¨ड्रक पीने के लिए दी। जिसे पीकर वह बेसुध सो गई। सुबह जब वह उठी तो महिला के देवर ने कहा कि उसने उसकी आपत्तिजनक फोटो ओर वीडियो क्लिप बना ली है। उसने धमकी दी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो वह उसकी वीडियो व फोटो नेट पर वायरल देगा। साथ ही उसने उससे पैसे व गहने लाकर देने के लिए कहा। डर से युवती ने उसे 10 लाख लाख रुपये व जेवर दे दिए। परिवार वालों को जब उस पर शक हुआ तो उन्होंने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी बात बताई। पुलिस ने छेड़छाड़, ब्लैकमेल सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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क्या है पॉक्सो एक्ट :
बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को देखते हुए प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (पॉक्सो) साल 2012 में बनाया गया था। इसके तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है। यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है।
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कई पहलुओं से इस मामले की जांच की जा रही है। शिकायत में सत्यता पाए जाने पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। युवती ने कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जो वह अपने परिवार वालों को नहीं बता पा रही थी।
-सुशील कुमार, प्रभारी, महिला थाना।