नहीं कटेगा छात्रों का नाम, हाई कोर्ट ने स्कूलों को जारी किया नोटिस
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद के पाच स्कूलों में बढ़ी फीस अदा नही
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद के पाच स्कूलों में बढ़ी फीस अदा नहीं करने वाले छात्रों का नाम काटने को लेकर थमाए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने इन सभी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
हरियाणा पेरेंट्स फोरम की तरफ से दाखिल याचिका में हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई कि उनके बच्चों का नाम काटने का जो निर्णय स्कूलों ने लिया है उसपर रोक लगाई जाए। याची ने कहा कि इससे पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में याचिका का निपटारा कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले पर हरियाणा स्कूल एजूकेशन रूल्स 2003 के तहत डिवीजनल लेवल पर डिवीजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में फी एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के पास कई स्कूलों की शिकायतें आई। इसके आधार पर जुलाई 2015 में स्कूलों का ऑडिट करने का फैसला लिया गया। इसी दौरान स्कूलों की तरफ से याचिका दायर की गई जिस पर ऑडिट के फैसले पर रोक लगा दी गई। स्कूलों ने इसके बाद फिर से बढ़ी हुई फीस वसूलने के नोटिस जारी कर दिए। फीस जमा न करने पर छात्रों के नाम काट देने का नोटिस दे दिया था।