पर्यावरण अदालत के आदेश पर रोपे दस पौधे
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : पर्यावरण अदालत से अवैध निर्माण के लिए एक पेड़ काटने के दोषी समुंद्र ¨सह न
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : पर्यावरण अदालत से अवैध निर्माण के लिए एक पेड़ काटने के दोषी समुंद्र ¨सह ने सेक्टर-21 डी के सरकारी स्कूल में अपने मित्रों और परिजनों के साथ दस पौधे रोपे।
बता दें, पर्यावरण अदालत ने 27 जुलाई को समुंद्र ¨सह के खिलाफ पेड़ काटने के मामले में दस हजार रुपये जुर्माने और एसजीएम नगर के सरकारी स्कूल में दस पौधे लगाने की सजा सुनाई थी। समुंद्र ¨सह ने जुर्माना की राशि हले ही जमा करा दी थी। समुंद्र ¨सह का कहना है कि वैसे तो उन पर लगे आरोप गलत थे। मगर वे अदालत के आदेश से परे नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने स्कूल प्रांगण में दस पौधे लगाए हैं। समुंद्र ¨सह पर एसजीएम नगर में एक पेड़ काटने के आरोप में वन विभाग ने भारतीय वन एक्ट 1927 के तहत मामला दर्ज कराया था।