हैफेड के लेखाकार को सात साल की कैद
संस, पलवल : अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश डा. आरके डोगरा की अदालत ने होडल के हैफेड कार्यालय में
संस, पलवल : अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश डा. आरके डोगरा की अदालत ने होडल के हैफेड कार्यालय में लेखाकार व स्टोर कीपर इंचार्ज रहे शैलेश गुप्ता को सात साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शैलेश को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा के तहत दोषी पाया गया है।
विशेष सतर्कता ब्यूरो फरीदाबाद में शैलेश गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके अलावा होडल थाने में शैलेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत 10 नवंबर, 2007 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में हैफेड के तत्कालीन जिला प्रबंधक मांगेराम ने कहा था कि शैलेश ने होडल में 2003 से 2 अगस्त 2006 तक कार्य किया। 19 जुलाई 2006 को हैफेड पंचकुला से अंकेक्षक विभाग की टीम जेबी शर्मा के नेतृत्व में आई तो उन्होंने जांच में पाया कि रिकार्ड में 50-50 किलोग्राम वजन के 92,918 कट्टे कम थे। इसके अलावा कैरेट्स, पॉलीथिन कवर, नॉयलॉन की रस्सियां, जूट व फायर सेट, अलमारी, तिरपाल, एल्यूमीनियम फास्फेट कम थे।
कुल मिलाकर 36,77,956 रुपये का घोटाला किया गया था। अदालत में अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य के दौरान इसे सिद्ध भी कर दिया। अदालत का कहना था कि जनसेवक होने के बावजूद शैलेश गुप्ता ने गैरकानूनी कार्य किया।