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स्थायी लोक अदालत से ग्रैंड्यूरा के लोगों को राहत

By Edited By: Published: Tue, 02 Sep 2014 06:31 PM (IST)Updated: Tue, 02 Sep 2014 06:31 PM (IST)
स्थायी लोक अदालत से ग्रैंड्यूरा के लोगों को राहत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-82 स्थित ग्रैंड्यूरा अपार्टमेंट में रह रहे सैकड़ों लोगों को स्थायी लोक अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सर्विस प्रदाता कंपनी द्वारा बढ़ाए गए 55 फीसद सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है और फ्लैट मालिकों को पिछले रेट के अनुसार भुगतान का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी।

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बता दें कि यहां की आरडब्ल्यूए ने बिल्डर के खिलाफ यूटीलिटी कोर्ट फरीदाबाद में मेंटिनेंस चार्ज बढ़ाने को लेकर पहले से केस डाला हुआ है। इसकी सुनवाई सोमवार को हुई। आरडब्ल्यूए ने अदालत को बताया कि सर्विस प्रदाता कंपनी ने एकाएक 55 प्रतिशत तक मेंटिनेंस चार्ज बिना आरडब्ल्यूए की सहमति या राय लिए बढ़ा दिए। कंपनी यह चार्ज 2013-14 से मांग रही है जबकि लोग इस समयावधि का चार्ज दे चुके हैं। अदालत ने कहा है कि सर्विस प्रदाता कंपनी अभी बढ़े हुए चार्ज नहीं लेगी और लोग पुराने चार्ज के आधार पर ही भुगतान कर सकते हैं। अदालत 15 सितंबर को मामले से जुड़े हुए अन्य तथ्यों पर भी विचार करेगी।

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हमने एनसीआर की सभी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की कोटेशन मंगाई थी। इसमें सबसे ज्यादा मेंटिनेंस चार्ज 1 रुपये 82 पैसे प्रति स्क्वायर फीट गुड़गांव की कंपनी का है। वहीं ग्रेंड्यूरा अपार्टमेंट में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी 3 रुपये 11 पैसे प्रति स्क्वायर फीट चार्ज ले रही है। इसलिए हमें अदालत की शरण लेनी पड़ी। फिलहाल अदालत ने पिछले रेट के अनुसार ही भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह सोसायटी के लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है।

- केके पांडेय, उप प्रधान, आरडब्ल्यूए आफ ग्रेंडयूरा अपार्टमेंट्स


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