मिलावटी दवा बेचने के दोषी कंपनी मालिक सहित पांच को सजा
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद :
मिलावटी दवा बनाने व बेचने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनित सहगल की अदालत ने एक दवा कंपनी के मालिक सहित पांच लोगों को 5-5 साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
स्वास्थ्य विभाग में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर राजेंद्र हरना, आरके चुघ व राकेश दहिया की टीम ने चावला कालोनी स्थित जेपी मेडिकल एजेंसी पर 14 नवंबर 2003 में छापा मारा था। इस दौरान वहां से 3 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इसकी रिपोर्ट 2 मार्च 2004 को विभाग के पास पहुंची थी। रिपोर्ट में दवाओं में मिलावट की बात लिखी गई थी, जोकि मानकों के अनुरूप नहीं थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने 15 मार्च 04 को जेपी मेडिकल एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एजेंसी ने अपने जवाब में बताया कि उन्होंने यह दवा एसके इंटरप्राइजेज से खरीदी थी। विभाग ने उसे नोटिस जारी किया तो उनका जवाब था कि वे दवाएं दिल्ली-गुड़गांव रोड स्थित एसजी फार्मेसी से खरीदी गई थीं।
इसके अलावा ओल्ड फरीदाबाद स्थित हर्ष सर्जिकल एंड मेडिकल पर भी छापे के दौरान इसी कंपनी की दवाएं मिली थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अदालत में मामला दायर कर दिया। अब तक यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अदालत ने कंपनी के मालिक ज्ञानचंद, प्रभारी श्रीचंद गुप्ता, जितेंद्र कुमार, सुशील कुमार व मदनलाल को सजा सुनाई है।