जन्म प्रमाण पत्र बनाने में देरी पर 2 हजार जुर्माना
- हरियाणा सेवा का अधिकार नियम के तहत पहला फैसला -नप लिपिक प्रशांत पर ठोंका 2 हजार रुपये का जुर्म
- हरियाणा सेवा का अधिकार नियम के तहत पहला फैसला
-नप लिपिक प्रशांत पर ठोंका 2 हजार रुपये का जुर्माना
जागरण संवाददाता, भिवानी : सेवा का अधिकार कानून का प्रतिफल दिखने लगा है। समय पर सरकारी कार्य निपटान नहीं किए जाने के मामले में नगर परिषद जन्म-मृत्यु शाखा के लिपिक प्रशांत कुमार पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगा है। मामले की सुनवाई करते हुए उपमंडल अधिकारी की कोर्ट ने आरोपी लिपिक को जमकर फटकार भी लगाई है। नियम बनने के बाद प्रथम शिकायत पर फैसला सुनाते हुए आरोपी लिपिक प्रशांत के वेतन से दो हजार रुपये काटे जाने व शिकायतकर्ता का तय अवधि में प्रमाण पत्र बना कर देने के आदेश दिए है।
पुराना हाउ¨सग बोर्ड कालोनी निवासी कुलदीप ¨सह ने बताया कि उसने अपने बेटे सन्नी का जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए अप्रैल माह में नगर परिषद की जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में आवेदन जमा करवाया। साथ ही उचित फीस भी जमा करवा दी। इसके बावजूद शाखा के लिपिक प्रशांत द्वारा निर्धारित समय अवधि में उसे जन्म प्रमाण पत्र नही बनाकर दिया गया। परेशान होकर कुलदीप ने इस मामले में प्रथम अपीलकर्ता उपमंडल अधिकारी के यहां 26 जून 2015 को अपील दायर की। इस मामले उपमंडल अधिकारी ने नप लिपिक प्रशांत को दोषी मानते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार-2014 के तहत उसके वेतन से दो हजार रुपये काटने व अपीलकर्ता को 20 दिन के अंदर प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के आदेश दिए है।