फतेहगढ़ के सरपंच पर जड़ा एक लाख जुर्माना
आरटीआइ के तहत सूचना उपलब्ध करवाने में आनाकानी करने पर लगाया जुर्माना
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : आरटीआइ कमीश्नर चंडीगढ़ ने दादरी उपमंडल के गांव फतेहगढ़ के सरपंच पर गांव के विकास से संबंधित सूचनाएं समय पर उपलब्ध न करवाने व इस बारे में बार-बार टालमटोल का रवैया अपनाने पर एक लाख रुपये जुर्माना किया है। गांव फतेहगढ़ के सरपंच से विकास कार्यो के बारे में सूचना मांगने वाले सुरेंद्र फौजी ने बताया कि उसने गांव के विकास कार्यो को लेकर दो वर्ष पूर्व सूचना मांगी थी। समय पर सूचना न देने व आरटीआइ आयुक्त के आदेशों के बाद भी पंचायत का रिकार्ड न दिखाने पर उन्होंने आयुक्त के पास पुन: याचिका दायर की थी। सुरेंद्र फौजी ने बताया कि सूचना आयुक्त हेमंत अत्री ने 26 मार्च 2014 को सरपंच को दो सप्ताह के अंदर पूरी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिया था। लेकिन सरपंच ने समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई। इसके बाद पंचायत अधिकारी की उपस्थिति में दो मई 2014 को पंचायत के रिकार्ड की निरीक्षण की तारीख दी गई। इस तारीख को भी सरपंच ने कथित तौर पर रिकार्ड गुम करने की झूठी एफआइआर पुलिस में दर्ज करवा दी। एफआइआर दर्ज कराने की तारीख 25 अप्रैल 2014 थी जबकि रिकार्ड निरीक्षण के लिए दो मई 2014 की तारीख तय की गई थी। इससे साफ जाहिर हुआ किया कि सरपंच जानबूझकर मामले को गलत रंग देने का प्रयास कर रहा है। आयुक्त ने सरपंच को एक मौका और दिया तथा 26 जून को रिकार्ड का निरीक्षण करवाने, संबंधित रिकार्ड देने और इस बारे में हल्फिया बयान देने के आदेश दिए गए। इसके बाद भी इसकी पालना नहीं की गई और न ही सरपंच 31 जुलाई तक आयोग में हाजिर हुआ। बार बार आयुक्त के निर्देशों, आदेशों की अवेहलना करने, जान बूझकर मामले को लटकाने पर सूचना आयुक्त चंडीगढ़ हेमंत अत्री ने गांव फतेहगढ़ के सरपंच पर एक लाख रुपये जुर्माना करने के आदेश दिए हैं। सुरेंद्र फौजी ने बताया कि पिछले काफी समय से वह लगातार सरपंच द्वारा की गई प्रताड़ना को भी भुगत रहा है।
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हाईकोर्ट में जाऊंगा : सरपंच
गांव फतेहगढ़ के सरपंच सुनील कुमार ने बताया कि उसने आरटीआइ के संबंध में सभी नियमों का पालन किया है। सूचना आयुक्त के फैसले के खिलाफ वह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय में याचिका दायर करेगा।