शनिवार और रविवार को भी संपत्ति कर जमा करा सकेंगे शहरवासी
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : नगर परिषद ने संपत्ति कर की वसूली के लिए शनिवार और रविवार को भी कार्यालय
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : नगर परिषद ने संपत्ति कर की वसूली के लिए शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। वार्ड वाइज कैंप लगाकर भी नप की ओर से संपत्तिकर वसूला जा रहा है लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही है। अब सरकार की ओर से 25 फीसद की छूट का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के लिए शनिवार को रविवार को भी कार्यालय खोलकर संपत्ति कर जमा कराने का फैसला लिया गया है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक के बकाया संपत्तिकर को एकमुश्त जमा कराने पर 25 फीसद की छूट दे रखी है। यह छूट 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके अलावा सरकार ने कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए शहर वासियों को एक और सौगात दी है। संपत्तिकर का भुगतान कैशलेस करने पर एक फीसद अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
यहा-यहा भी लगाए जाएंगे कैंप:
तारीख वार्ड स्थान
25 एमआइइ ए व बी बीसीसीआइ
26 23, 24 व 25 आर्य समाज मंदिर
27 26 व 27 आइटीआइ
28 28 29 व 30 सेक्टर छह कम्यूनिटी सेंटर
एक करोड़ 15 लाख रुपये रुपये वसूलने का है लक्ष्य :
नगर परिषद क्षेत्र में करीब 66 हजार इकाई है, जिनसे नप प्रापर्टी टैक्स वसूलता है। नप ने वर्ष 2016-17 में प्रापर्टी टैक्स के रूप में 1 करोड़ 15 लाख रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा है। हालाकि वर्ष 2014-15 में नप प्रशासन करीब 40 लाख रुपये का प्रापर्टी टैक्स ही वसूल सका था और 2015-16 में 91 लाख 31 हजार रुपये वसूले थे। ऐसे में एक करोड़ 15 लाख रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा गया है।
निर्धारित समय सीमा तक प्रापर्टी टैक्स जमा न कराने वालों से वसूला जाएगा ब्याज:
नगर परिषद की ओर से 28 फरवरी तक टैक्स जमा कराने वालों को छूट दी गई है। अगर कोई इस निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं कराता है तो उससे नप की ओर से 1.5 फीसद प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूला जाएगा।
शनिवार व रविवार को भी जमा करा सकेंगे लोग टैक्स: राठी
इस बारे में नगर परिषद की प्रधान शीला राठी का कहना है कि नप कर्मचारी कैंप लगाकर प्रापर्टी टैक्स वसूल रही है। 28 तक 25 फीसद की छूट सरकार की ओर से दी गई है। एकमुश्त टैक्स जमा कराने पर यह छूट है। इसका लोगों को फायदा देने के लिए शनिवार व रविवार को भी कार्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे छूट का फायदा उठाने के लिए संपत्ति कर जरूर जमा कराएं।