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रिटायर्ड बीडीपीओ के खिलाफ केस रद करने की सिफारिश

जागरण संवाददाता, अंबाला : रिटायर्ड बीडीपीओ राज कुमार रवीश के खिलाफ कैथल के सिविल लाइ

By Edited By: Published: Wed, 07 Dec 2016 08:13 PM (IST)Updated: Wed, 07 Dec 2016 08:13 PM (IST)
रिटायर्ड बीडीपीओ के खिलाफ 
केस रद करने की सिफारिश

जागरण संवाददाता, अंबाला : रिटायर्ड बीडीपीओ राज कुमार रवीश के खिलाफ कैथल के सिविल लाइन थाने में दर्ज हुए धोखाधड़ी के केस को खारिज करने की सिफारिश की गई है। राज कुमार रवीश अंबाला में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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कैथल हुडा के संपदा अधिकारी ने सिविल लाइन थाने को पत्र लिखकर कहा है कि रवीश के खिलाफ हुडा में एक से ज्यादा प्लॉट अलॉट कराने का जो केस दर्ज हुआ था, उसे रद किया जाए। यह केस हुडा प्रशासक पंचकूला के पास विचाराधीन है। इसी के चलते तय किया गया है कि यह केस एक से ज्यादा प्लॉट अलॉट कराने के तहत नहीं आता। बता दें कि रवीश सहित अन्य लोगों के खिलाफ एक से ज्यादा प्लॉट लेने के आरोप में केस दर्ज हुआ था जबकि रवीश रिटायर कर्मी की श्रेणी में आते हैं और कैथल के सेक्टर-19 में जो प्लॉट अलॉट कराने के आरोप में केस दर्ज हुआ है, वह जीएसआरक्यू के तहत लिया गया है, जबकि हुडा में दूसरा प्लॉट जनरल केटेगिरी में लिया गया है, वह भी एक से ज्यादा प्लॉट को एक्वायर करने की पॉलिसी से बैन हटने के बाद।


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