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पुलिस की झूठी कहानी का पर्दाफाश, आरोपी हुआ बरी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : नशीले पदार्थो की तस्करी के एक मामले में पुलिस की झूठी कह

By Edited By: Published: Thu, 08 Dec 2016 03:05 AM (IST)Updated: Thu, 08 Dec 2016 03:05 AM (IST)
पुलिस की झूठी कहानी का 
पर्दाफाश, आरोपी हुआ बरी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : नशीले पदार्थो की तस्करी के एक मामले में पुलिस की झूठी कहानी का कोर्ट में पर्दाफाश हो गया। पुलिस के अनुसार जब दिनेश से पांच किलो भुक्की बरामद की गई तो मौका-ए-वारदात पर थाना प्रभारी मौजूद थे, जिन्होंने नशीले पदार्थ को सील किया था। जबकि कोर्ट में थाना प्रभारी ने कहा कि वे मौके पर गए ही नहीं, थाने में सील लगाई गई। पुलिस के विरोधाभास बयानों के चलते जिला सेशन जज दीपक गुप्ता ने आरोपी दिनेश कुमार को बरी कर दिया। यह मामला नारायणगढ़ थाने में 28 फरवरी 2014 को दर्ज किया गया था।

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बता दें कि नारायणगढ़ पुलिस ने सढौरा निवासी ढाबा संचालक दिनेश कुमार से पांच किलो भुक्की बरामद करने का दावा करते एफआइआर दर्ज की थी। इस मामले में आरोपी को कई दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। बाद में वह जमानत पर छोड़ दिया गया था। बीते सोमवार को इस मामले में आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, जब एसएचओ मौके पर गया ही नहीं तो उसने भुक्की पर सील कैसे लगा दी।

इस तरह से बनाई पुलिस ने कहानी

पुलिस ने कोर्ट में कहा कि दिनेश के खिलाफ सूचना मिली थी कि वह कालाअंब के पास स्थित अपने ढाबे पर भुक्की बेचने का काम करता है। सूचना के आधार पर छापामारी कर दिनेश को पांच किलो भुक्की सहित पकड़ा लिया गया। छापामारी टीम में एएसआइ अनंग और एएसआइ विजय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर संजीव ने भुक्की में सील लगा दी। पुलिस की यह कहानी कोर्ट में झूठी साबित हो गई। तीन पुलिसकर्मियों ने कोर्ट में अपने अलग-अलग बयान दिए। एएसआइ अनंग ने कोर्ट में कहा कि जब सूचना आई तो पुलिस टीम मौका ए वारदात से एक किलोमीटर दूर थी, जबकि एएसआइ विजय ने कहा पांच किलोमीटर दूर था। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर संजीव ने कोर्ट में कहा कि उसे भुक्की रिकवर होने का रात को पता चला, जब एएसआइ विजय ने आरोपी को उसके सामने थाने में पेश किया। वे मौके पर नहीं गए थे। इस केस में अन्य कई खामियों को देखते हुए कोर्ट ने इसे एक बेहद अविश्वसनीय केस करार देते हुए आरोपी दिनेश को बरी कर दिया।


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