पुत्रवधू को जलाने पर महिला सहित चार को उम्रकैद
जागरण संवाद केंद्र, अंबाला शहर : पुत्रवधू को जलाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महिला सहित चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषियों को दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
याद रहे कि पंजोखरा पुलिस ने 3 जून 2011 को खतौली गांव निवासी सर्वजीत कौर ने शिकायत में बताया था कि उसकी शादी गुरजिंद्र सिंह के साथ हुई थी। शादी में ससुरालियों को काफी दहेज दिया गया था, फिर भी ससुरालिए पुत्रवधू से नाखुश थे। विवाहिता सर्वजीत ने झुलसी हालत में मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करवाया था कि ससुरालियों ने उसे आग लगा दी। इससे वह बुरी तरह से झुलस गई। लेकिन, विवाहिता ने अपने पति गुरजिंद्र सिंह को निर्दोष बताया था। ऐसे में उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने मोहन सिंह, राज कौर, गरजा सिंह व पलविंद्र के खिलाफ जलाने का मामला दर्ज कर लिया था। अदालत में मामला करीब डेढ़ साल से विचाराधीन था। अदालत चारों आरोपियों को दोषी करार दे चुकी थी और सजा के लिए सोमवार का दिन रख दिया था। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महिला सहित चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर धर्मचंद ने बताया कि मामले में मृतका ने मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करवाए थे, जो काफी अहम थे। इसके साथ ही दहेज हत्या के सुबूत भी पुलिस ने जुटाए थे।
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर